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मां दुर्गा के मंदिर में करोड़ों की चोरी करने वाले पापियों को नवरात्र में ही सजा मिली…

लाइव सिटीज, गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित विश्वविख्यात आस्था के बड़े केंद्र मां थावे भवानी मंदिर में हुई चोरी के चर्चित मामले में सिविल कोर्ट के सीजेएम की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में संलिप्त पाए गए पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

पावन नवरात्रि के अवसर पर आए इस फैसले से श्रद्धालुओं में संतोष का माहौल है, क्योंकि न्याय की देवी के दरबार में ही चोरी करने वाले अपराधियों को कानून का कड़ा पाठ पढ़ाया गया है. इस गंभीर मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने चार दोषियों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही इन सभी पर दस दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले से जुड़े पांचवें अभियुक्त को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस कड़े रुख से अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच एक स्पष्ट संदेश गया है कि धार्मिक स्थलों या आम जनजीवन की आस्था और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

मिली जानकारी के मुताबिक मां थावेवाली के दरबार में बीते 17 दिसंबर 2025 को असामाजिक तत्वों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया था. चोरों ने मां के दरबार में घुसकर तिजोरी और गल्ले में रखे जेवरात, मुकुट और कई अन्य कीमती सामानों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. इस वारदात से जिलेभर के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था.

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