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पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगी रोक, 16 मई को होगी अगली सुनवाई

लाइव सिटीज, पटना: सारे मोदी चोर हैं’ बयान मामले में बिहार की अदालत में मामले का सामना कर रहे राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. पटना हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को निचली अदालत के पेशी के आदेश पर रोक लगा दिया है. कोर्ट अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई करेगी.

सोमवार को हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से एमपी- एमएल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने की. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है.

राहुल गांधी के खिलाफ पटना के एमपी- एमएल कोर्ट में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वाले चोर है कहकर मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमानित किया है.

राहुल गांधी ने यह बयान 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा में दिया था. इसके बाद बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के एमपी एमएल कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया है. इस मामले में कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था.

तब राहुल के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह व्यस्तता की वजह से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके हैं इसलिए आगे की तारीख दी जाए. तब कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया था.

कोर्ट से समय मिलने के बाद राहुल गांधी पटना हाईकोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. इस मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को पेश होने राहत दिया है. इसके बाद राहुल गांधी को मंगलवार को पटना में एमपी- एमएल कोर्ट में हाजिर नहीं होना होगा.

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