लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। पहले बाढ़ और तकनीकी दिक्कतों के कारण ट्रांसफर का शेड्यूल बदला गया था, लेकिन अब बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लग गई है। शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगे हैं।
चुनाव आचार संहिता बनी ट्रांसफर में रुकावट
बिहार में विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना निर्धारित है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
खास बात यह है कि परिषद की चार शिक्षक सीटों पर शिक्षक ही मतदाता हैं। ऐसे में चुनाव के दौरान शिक्षकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ने की आशंका है। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले चुनाव आयोग से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगा है।
4 अक्टूबर से खुलना था ट्रांसफर का पोर्टल
शिक्षा विभाग की संशोधित योजना के मुताबिक सामान्य स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 4 से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे। शिक्षक अपनी वरीयता के अनुसार पसंद के विद्यालयों का विकल्प भरने वाले थे।लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। विभाग ने फिलहाल पोर्टल खोलने की प्रक्रिया रोक दी है और चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।
23 अक्टूबर के बाद क्या होगा?
विधान परिषद चुनाव में 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होने का कार्यक्रम है।ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया और आचार संहिता खत्म होने के बाद ही दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है। विभाग को चुनाव आयोग की अनुमति या दिशा-निर्देश मिलने के बाद नई तारीख जारी करनी होगी। यानी अभी शिक्षकों को पुराने शेड्यूल के आधार पर 4 अक्टूबर से आवेदन शुरू होने का इंतजार नहीं करना है।
नवंबर में फिर शुरू हो सकती है प्रक्रिया
मौजूदा परिस्थितियों में चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नवंबर में शिक्षक ट्रांसफर की प्रक्रिया दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम तारीख शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही स्पष्ट होगी।पहले जारी कार्यक्रम में सामान्य स्थानांतरण की सूची, अपील और उसके निपटारे के लिए 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। इसलिए अब विभाग को चुनाव के कारण रुकी प्रक्रिया के लिए नई संशोधित समय-सारणी जारी करनी पड़ सकती है।
