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राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, कहा-माफी और दया नहीं चाहिए, जानें पूरा मामला

लाइव सिटीज पटना: कांग्रेस सासंद राहुल गांधी को 2019 में दर्ज ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया. इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया. हालांकि इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी. सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे. सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को यह सजा मिली है.

राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्‍च न्‍यायालय में करने की अनुमति दी गई. राहुल गांधी आज सुबह ही सूरत पहुंचे और राज्य में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.

राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा. उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी. मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. इस मामले में राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था. कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? इस मामले में जब फैसला सुनाया गया, तब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सूरत जिला न्यायालय में मौजूद रहे. इससे पहले उन्‍होंने कहा था कि कोई उन्‍हें जो सजा देगी, वो उन्‍हें मंजूर होगी. राहुल के इस विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी.

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