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नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर लगाई रोक

लाइव सिटीज पटना: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल हेट स्पीच मामले में पटना हाइकोर्ट ने बिहार के तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के विरुद्ध अदालती कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है. जस्टिस संदीप कुमार ने नित्यानंद राय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की.

दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ अपने भाषण में सामुदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था. अररिया जिला के नरपतगंज अंचलाधिकारी ने नरपतगंज थाने में तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद रॉय के विरुद्ध 9 मार्च,2018 को अपने भाषण में साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की सूचना दी.

सीजेएम अररिया ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस द्वारा 31 अक्टूबर 2021 के दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया. कोर्ट ने थाना प्रभारी को इनके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया. निचली अदालत के इस आदेश के विरुद्ध केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने एक याचिका दायर की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिन प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, वह उन पर लागू ही नहीं होगा.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि नित्यानंद रॉय ने किसी प्रकार से अपने भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया है. उन्होंने विदेश के एक आतंकवादी के सन्दर्भ में बात कही थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये मामला 2018 का है,जबकि निचली अदालत ने इस मामले का संज्ञान 2022 में लिया. इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया. इस मामलें पर अगली सुनवाई जुलाई, 2023 में की जाएगी.

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