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राजीव नगर और नेपाली नगर में मकान तोड़े जाने को हाईकोर्ट ने ठहराया अवैध, विधायक संजीव चौरसिया बोले-पीड़ित परिवारों के हित में ऐतिहासिक फैसला

लाइव सिटीज पटना: राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों को राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए दीघा विधायक डाॅ संजीव चौरसिया ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले से नेपाली नगर/राजीवनगर के पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत दी है. इस फैसले से वहां के निवासियों को काफी राहत मिली है एवं उनकी जीत हुई इसके लिए पटना उच्च न्यायालय का बहुत-बहुत आभार.

विधायक डाॅ संजीव चौरसिया ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार की नाकामी को दर्शाते हुए आम जनों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है. पूर्व में मैंने भी सरकार को अपने पत्राचारों एवं बिहार विधान सभा के चलते सत्र में नेपाली नगर में तोड़े गए मकानों के एवज में उचित मुआवजा की मांग हेतु आवाज उठाई थी जिस पर पटना हाईकोर्ट ने आज अपनी मुहर लगा दी साथ ही दीघा स्थित 1024.52 एकड़ जमीन के विवाद पर उचित समाधान हेतु मांग की है.

डाॅ संजीव चौरसिया ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले से अंचलाधिकरी, पटना सदर के अतिक्रमण वाद सं0-70/2021-22 दिनांक 25.04.2022 को भी गलत ठहराया, इस वाद सं0 का हवाला देकर ही रातो-रात सैकड़ों मकानो पर बुलडोजर चलवाकर तोड़ा गया था. राज्य सरकार से मेरी मांग है कि पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले को मानते हुए जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है उन्हें जल्द से जल्द 5-5 लाख रूपये मुआवजा दे. इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर इस क्षेत्र में मकान बना लिए गए इसमें संलिप्त अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस-प्रशासन के विरूद्ध भी उचित कार्रवाई की मांग करता हूं.

बता दें कि राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों के लिए राहत की खबर है. पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल राजीव नगर और नेपाली नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले पर याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए पटना हाइकोर्ट ने वहां के लोगों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने प्रशासन द्वारा नेपालीनगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया. साथ ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया है.

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