लाइव सिटीज, पटना: राज्य में आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित पवन मिष्ठान प्रतिष्ठान से लगभग 21 हजार 339 केजी पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 23,13,820 रुपये दर्ज की गई है।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, खाद्य सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। वहीं पटना में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सुधार नोटिस जारी किए गए तथा एक प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया गया।
पटना स्थित बड़ी पहाड़ी, अगमकुआं के समीप संचालित पवन मिष्ठान का खाद्य संरक्षा विभाग की टीम द्वारा 3 नवंबर 2026 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान में मिठाइयों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। खाद्य संरक्षा पदाधिकारी की अगुवाई में की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पेड़ा, मिल्क केक और लड्डू जब्त किए गए।
जब्ती विवरण के अनुसार लगभग 4,700 किलोग्राम पेड़ा, 12 हजार किलोग्राम से अधिक मिल्क केक तथा 4,144 किलोग्राम लड्डू जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान लगभग 166 किलोग्राम रद्दी मिठाई का टुकड़ा तथा 150 किलोग्राम मिल्क घोल सहित कुल 316 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर नष्ट कराया गया।
निरीक्षण में प्रतिष्ठान की साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। खाद्य सामग्री के भंडारण में भी कमियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच संख्या जैसी आवश्यक जानकारियां अंकित नहीं थीं। जब्त खाद्य सामग्री के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पटना के आलमगंज स्थित गांधी सेतु रोड, बजरंगपुरी, गुलजारबाग में संचालित मेसर्स सागर स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव, साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों तथा कीट नियंत्रण व्यवस्था में कमियां पाई गईं। निरीक्षण में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, कर्मचारियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण संबंधी प्रमाणपत्र तथा आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव को लेकर आपत्तियां दर्ज की गईं।
इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया है। संबंधित संचालक को निर्धारित 14 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने तथा अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
