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हाई कोर्ट के आदेश को मानना पड़ा पटना पुलिस को, अब लगा पालीगंज में मेला

लाइव सिटीज, पटना: पटना हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद गुरुवार 24 नवंबर को पटना के दुल्हिन बाजार थाना में पशु मेला लगाया गया । इस बार पशु मेला लगाने का अवसर पीयूष धारी सिंह को मिला । पुलिस ने इस बार हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि मेला आयोजन में पीयूष धारी को कोई परेशानी न हो । हालांकि विवाद करने वाले दूसरे पक्ष ने मेला कंपाउंड से दूर पशु लेकर आने वालों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की ।

पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस संदीप कुमार ने इस विवाद को लेकर पटना पुलिस की जबरदस्त खिंचाई की थी । कंटेम्प्ट तक की बात हो गई थी । दुल्हिन बाजार थाना के थानेदार को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था । कोर्ट के पूर्व के आदेश को ठीक से न समझने और कार्यान्वित न करने के कारण भी एएसआई अमलेश कुमार यादव को डांट पड़ी थी । कोर्ट ने साफ कहा था, यदि कानून तोड़ने कोई आ रहा है और सरकारी कार्य में बाधा पैदा करता है, तो आईपीसी की धारा 353 के खिलाफ एक्शन लें । वैसे भी बाधा पैदा करने वालों की पुरानी हिस्ट्री है ।

इसके बाद पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि पीयूष धारी सिंह को मेला लगाने में कोई परेशानी न हो । पिछले हफ्ते तक हाई कोर्ट के आदेश को ठीक से नहीं समझ पा रही पटना पुलिस पीयूष धारी को भी मेला लगाने से रोक दे रही थी । जबकि रोक का आदेश अन्य अवैध पक्ष के लिए था ।

लेकिन, गुरुवार को यह बात नोटिस की गई कि मेला में पशु लेकर आने वाले लोगों की तादाद कम थी । इसका कारण ये रहा कि पिछली तारीखों पर बहुत सारी परेशानी हुई थी । पुलिस दोनों पक्षों को रोक रही थी । और जानवर लेकर जो मेला ग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें डंडे से सोंट भी दे रही थी । लेकिन कल गुरुवार को ऐसा कुछ नहीं हुआ । विवाद करने वाले पक्ष बस कुछ दूरी पर खड़े रहे ।

पीयूष धारी का कहना है, मेला आगे भी लगेगा । पुराना गौरव वापस होगा । हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई गलत काम न हो, जो अवैध मेला संचालक कर रहे थे । कानून और व्यापार के नियमों का पालन वे पूरी मुस्तैदी से करेंगे ।

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