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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक, शिक्षा विभाग का आदेश

लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार ने राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को आदेश जारी किया गया।

इस आदेश के मुताबिक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालयों और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों और शिक्षकों का स्थानांतरण और प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके कारण विद्यालय का पठन-पाठन और दफ्तर का काम प्रभावित होता है।

उक्त कर्मचारियों का मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजन कार्यालय में कार्य लिए जाते हैं। यह पूरी तरह से अनियमित और अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है। इस आलोक में ये आदेश दिया जाता है कि भविष्य में शिक्षक और कर्मचारियों का स्थानांतरण और प्रतिनियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है।इसके साथ ही BPSC से चयनित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है। चयनित शिक्षकों को चेतावनी देते हुए शिक्षा विभाग ने कहा है कि किसी भी तरह का संघ या मंच बनाए तो उनकी नौकरी जाएगी। ये चेतावनी शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों को दी है।

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