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बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी हाजिर हों’, 150 से ज्यादा अवमानना याचिकाओं को देख नाराज हुआ पटना हाईकोर्ट

लाइव सिटीज, पटना: उच्च न्यायालय ने सोमवार को अदालत के आदेशों का पालन करने में राज्य के अधिकारियों के ‘बेकार रवैये’ पर नाराजगी दिखाई। पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक दर्जन से अधिक विभागों के शीर्ष नौकरशाहों के साथ-साथ मुख्य सचिव (सीएस) और पुलिस महानिदेशक (DGP) को तलब किया।न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने 150 से अधिक अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों को 17 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा।

ये अवमानना याचिकाएं पारित कई आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं को राहत देने वाले आदेशों में दावों का अनुदान, प्रचार लाभ, अवैध अतिक्रमणों को हटाना शामिल है। इसमें काटे गए अतिरिक्त कर की वापसी, सेवा मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करना, नगरपालिका सुविधाओं का प्रावधान और सरकारी ठेकेदारों को बकाया राशि का भुगतान शामिल है। सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, नगर प्रमुखों, सार्वजनिक निगमों के साथ-साथ कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए।

खंडपीठ ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, यह कई वर्षों तक गैर-अनुपालन रहा। जिन विभागीय प्रमुखों के खिलाफ ऐसी अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, वाणिज्यिक कर, गृह (पुलिस), वन और पर्यावरण, पर्यटन, सड़क निर्माण, गन्ना, ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग, राजस्व और भूमि सुधार, आवास और शहरी विकास शामिल हैं।

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