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ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव; अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा LMV लाइसेंस

लाइव सिटीज, पटना: लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को राज्य में निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में संशोधन किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के प्रति बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना है। यह निर्णय मंगलवार को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया।

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नोडल पदाधिकारियों सहित सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया।

बैठक में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया तथा कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में परिवहन सचिव राज कुमार, एडीजी मुख्यालय सुधांशु कुमार, बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, उप सचिव अरुणा कुमारी आदि उपस्थित थे।

वर्तमान में बिहार में लगभग 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक मानकों के अनुरूप ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान कुल 66 खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें 41 खुल चुके हैं तथा 25 निर्माणाधीन हैं।

वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित एक मानक मार्गदर्शिका (रोड सेफ्टी गाइडलाइन) भी तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। इसी मार्गदर्शिका के आधार पर राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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