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पटना में बढ़ा होल्डिंग टैक्स, मकान मालिकों पर बढ़ेगा बोझ, 15% बढ़ोतरी के साथ नई दरें लागू

लाइव सिटीज, पटना: पटना के लाखों मकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. पटना नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स में 30 वर्षों बाद महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है. नए होल्डिंग टैक्स की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी गई है.

नगर विकास एवं आवास विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद नई दरें प्रभावी हो गई हैं. नगर निगम का कहना है कि बढ़ी हुई आय का उपयोग सड़क, नाला, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य शहरी सुविधाओं के विस्तार पर किया जाएगा.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 1995 के बाद पहली बार वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value-ARV) में इस स्तर का संशोधन किया गया है. नई व्यवस्था के तहत आवासीय, व्यावसायिक और अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों पर बढ़ी हुई दरें लागू होंगी. प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़कों के किनारे स्थित भवनों को अलग-अलग श्रेणियों में रखकर कर निर्धारण किया जाएगा.

नई व्यवस्था का सीधा असर संपत्ति मालिकों की जेब पर पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर यदि कोई करदाता अब तक सालाना 1000 रुपये होल्डिंग टैक्स देता था, तो बढ़ोतरी के बाद उसे लगभग 1150 रुपये का भुगतान करना होगा. प्रति वर्गफुट निर्धारित दरों में भी 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है.

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