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बिहार में जातिगत गणना होकर रहेगा?, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती,सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार

लाइव सिटीज पटना: बिहार में जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पटना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. जाति गणना पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से वकील मनीष सिंह ने चुनौती याचिका दाखिल की है.

बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गयी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा ये तय नहीं हुआ है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया था. 4 मई पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय जनगणना को असंवैधानिक और गलत करार देते हुए अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दिया था. कोर्ट का आदेश ऐसे वक्त आया जब बिहार में दूसरे और अंतिम दौर का जाति आधारित गणना जारी था.

हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी. लेकिन इसके बाद बिहार सरकार ने जातीय जनगणना मामले की जल्द सुनवाई के लिए फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 9 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि पहले की तरह ही इस मामले की सुनवाई तय समय 3 जुलाई को ही होगी. ऐसे में अब बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है.

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