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जातीय जनगणना पर रोक लगेगी?, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बिहार सरकार भी तैयार

लाइव सिटीज पटना: बिहार में जाति आधारित गणना होगी या नहीं, इस पर आज तस्वीर साफ हो सकती है. बिहार में जातीय जनगणना कराने से जुड़ी राज्य सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पटना हाईकोर्ट की रोक के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है और मामले में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई है. पटना उच्च न्यायालय से लगी रोक के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

दरअसल बिहार में जातीय गणना की दूसरे चरण की गणना के दौरान पटना हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते इस गणना पर रोक लगा दी है. चार मई को अपने अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तरीख तय करते हुए गणना पर अंतरिम रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने इसपर सरकार की जल्द तारीख देने की अपील को भी खारिज कर दिया. इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसपर बुधवार को सुनवाई होगी.

पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह माना था कि बिहार सरकार के पास जाति आधारित गणना कराने का कोई वैधानिक क्षेत्राधिकार नहीं है. साथ ही अदालत ने इसे लोगों की निजता का उल्लंघन भी माना था. यही वजह है कि इस पर तत्काल रोक लगाते हुए 3 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. जिस पर 9 मई को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने साफ कर दिया कि 3 जुलाई को ही मामले में सुनवाई होगी. जिसके बाद नीतीश सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

बता दें कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर कानून बनाने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो जातीय जनगणना को लेकर कानून भी बनाया जा सकता है. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो सरकार कानून भी बनाएगी. वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी कहा था कि नीतीश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए जो भी संभव होगा, वह करेंगे.

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