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जल्द जेल से परमानेंट बाहर आएंगे आनंद मोहन, किसी भी वक्त हो सकती है रिहाई, CM नीतीश के पास पहुंची फाइल

लाइव सिटीज पटना: गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है. सरकार की तरफ से अब जल्द ही रिहाई के आदेश जारी हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई वाली फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अप्रूवल के लिए पहुंच चुकी है. ऐसे में सीएम से अप्रूवल मिलने के बाद आनंद मोहन को किसी भी वक्त रिहाई मिल सकती है. इन दिनों वह 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर हैं.

दरअसल इससे पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दो स्तरीय बैठक कर ली गई है. स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक सोमवार को हुई थी. इसके बाद गृह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक के बाद फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम से अप्रूवल मिलने के बाद किसी भी वक्त रिहाई आदेश जारी हो सकते हैं. मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल मिलने के बाद यह मामला राज्यपाल के पास जाएगा. वहां से अंतिम रूप से अनुमोदन मिलने के बाद आनंद मोहन की रिहाई हो पाएगी. इससे पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर परिहार नियमावली में संशोधन किया गया था.

बता दें कि हाल ही में 10 अप्रैल को परिहार नियमावली में संशोधन किया गया था. उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है. बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था.
इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह एक साधारण हत्या मानी जाएगी.

बतातें चलें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या की सजा काट रहे हैं. वे इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन सरकार के इस प्रावधान की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी. ऐसे में नए संशोधन के बाद अब इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया गया. वहीं आनंद मोहन पिछले 6 महीने में तीन बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं. कुछ दिन पहले बेटे की सगाई के लिए उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है. जेल से बाहर आने पर उन्होंने रिहाई के सवाल पर कहा था कि सब सरकार के हाथ में है.

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