लाइव सिटीज, पटना: बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है. यह मामला भारत भूषण तिवारी की मौत और जमुई की एक घटना को लेकर सांसद की ओर से दिए गए बयानों से जुड़ा है.
बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर नोटिस मिलने की जानकारी शेयर की. उन्होंने कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे और अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि भारत भूषण तिवारी की मौत और जमुई की घटना पर उन्होंने जनहित में सवाल उठाए हैं.
कुंदन कृष्णन की ओर से उनके अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने यह नोटिस जारी किया है. नोटिस के मुताबिक, 17 जून 2026 को भोजपुर जिले के बिलौती गांव में पुलिस ऑपरेशन के दौरान भारत भूषण तिवारी की मौत हुई थी. इसके बाद 24 जून को सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए थे.
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सांसद ने इस दौरान कुंदन कृष्णन की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए. नोटिस भेजने वाले पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि इससे अधिकारी की छवि और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.नोटिस में यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार ने 20 जून 2026 को मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था.
