लाइव सिटीज, पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवके खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने की शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया था.
शिकायत दर्ज कराने वाले हरेश मेहता ने एक निजी समाचार चैनल में तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ बयान देते हुए सुना और गुजराती होने के नाते उन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मानहानि का केस किया है.
21 मार्च को आईपीसी की धारी 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में पहली सुनवाई 1 मई को हुई थी. कोर्ट ने फरियादी पक्ष को मानहानि के मामले में सभी सबूत और गवाह पेश करने का निर्देश दिया.
कोर्ट के इस निर्देश के मद्देनजर फरियादी पक्ष की ओर से इस मामले के गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है. साथ ही जो भी सबूत हैं, उन्हें कल कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है. सबसे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी गवाहों और सबूतों पर विचार करेगा. जांच करने के बाद कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.