लाइव सिटीज, पटना: बिहार में जाति जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सर्वोच्च अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. इस याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले में तत्काल सुनवाई को तैयार हैं.
दरअसल, 15 मई को जाति आधारित जनगणना की समाप्ति होनी है. इसलिए याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनकर सुप्रीम कोर्ट इसपर 28 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
गौरतलब है कि बिहार में 215 जातियों का कोड निर्धारित कर दो चरणों में जातीय जनगणना का काम पूरा करना था. इसकी शुरूआत 15 अप्रैल से हुई थी जो कि 15 मई तक चलेगी. इससे पहले 20 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने बिहार में जातीय जनगणना के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था.
इस संबंध में पटना हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है. हाईकोर्ट इस मामले पर 4 मई को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि इस संबंध में राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार नहीं है. प्रावधानों के तहत ऐसा सर्वेक्षण सिर्फ केंद्र सरकार ही करा सकती है.