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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पेशी से छूट बरकरार, 4 जुलाई को फिर HC में सुनवाई

लाइव सिटीज, पटना: बिहार की पटना हाइकोर्ट में ‘मोदी सरनेम केस’ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई अब 4 जुलाई 2023 तक टल गई है. जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. हाईकोर्ट की रोक से राहुल गांधी को अभी भी पेशी में छूट बरकरार रहेगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई 2023 तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी थी.गौरतलब है कि पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल 2023 को ‘मोदी सरनेम’ मामले में की गई टिप्पणी पर कोर्ट में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई थी. इसी केस में आज भी सुनवाई हुई.

कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी थी. इसके अनुसार उन्हें पटना की निचली अदालत में फिलहाल उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. गौरतलब है कि 2019 उन्होंने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मोदी सरनेम’ को ले कर टिप्पणी की थी. इसी मामले में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इस केस में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो वर्षों की सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी. अब अगली सुनवाई 4 जुलाई 2023 को की जाएगी.

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