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बिहार DElEd में पात्रता नियम बदले, इन अभ्यर्थियों को मिलेगी 5% अंकों की छूट

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में डीएलएड नामांकन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आरक्षण और पात्रता से जुड़े नियमों को लेकर सभी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को छोड़कर अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आरक्षण कोटि को लेकर गाइडलाइन जारी की है। पहली मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को 16 तक विकल्प देने का मौका मिला है। डीएलएड में इंटर परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका दिया गया था, पर इस शर्त के साथ कि इंटर में 50 फीसदी अंक अनिवार्य रूप से हो। ऐसे में पास होने के बाद भी इंटर में 50% से कम अंक वालों का दाखिला नहीं होगा।

सभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में कुल सीट का 50 फीसदी विज्ञान और 50 फीसदी कला, वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है या जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर, 10+2 अथवा फौकानिया के बाद इंटर, 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। 

इसके साथ ही वैसे अभ्यर्थी, जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए दस प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु इसका लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल की है।

निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क प्रति छात्र 60 हजार रुपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के संपूर्ण कोर्स के लिए प्रति छात्र एक लाख 20 हजार रुपए निर्धारित है। इससे अधिक शुल्क लेने पर निजी संस्थानों पर कारवाई होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मेरिट लिस्ट में जो संस्थान आवंटित किए जाएंगे, उसमें नामांकन लेना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का नाम सरकारी संस्थान के लिए आवंटित है, वे निजी संस्थान में किसी भी हाल में नामांकन नहीं ले सकेंगे।

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