HomeBiharशिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन, बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन, बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

लाइव सिटीज, पटना: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. वहीं, कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है. इस संसोधन के बाद बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. अगर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो यह अब पूरा हो सकता है. इसी के साथ बैठक में अन्य कई अहम फैसले किए गए.

बता दें कि बिहार में एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था.आवेदन की 15 जून 2023 से लिए जा रहे हैं. फिलहाल 12 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है.

मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने कुल 25 एजेंडा पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगाई है. सबसे बड़ा फैसला बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन का है. वहीं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवम सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 की स्वीकृति दी गई.पीडीएस सिस्टम स्मार्ट होगा। इसे वर्ष 2026 तक के लिए लागू किया है.

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