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आनंद मोहन को रिहा क्यों किया?, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया नोटिस, मांगा जवाब

लाइव सिटीज पटना: बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही पूर्व सांसद आनंद मोहन को भी नोटिस दिया गया है. दिवंगत आईएएस जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है. दरअसल आईएएस अफसर जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई के फैसले का उमा देवी ने विरोध किया था. उन्होंने नीतीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

दरअसल बीते 10 अप्रैल को ही नीतीश कुमार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया था. जिसके बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ. 26 अप्रैल को पूर्व सांसद जेल से रिहा भी हो गए. इसी के बाद उमा देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं. दिवंगत आईएएस जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने अपनी याचिका को लेकर कहा था कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है. उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई जिसमें आनंद मोहन और नीतीश सरकार को नोटिस जारी किया गया.

बता दें कि दिवंगत आईएएस जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की. जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ न्याय जरूर करेगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर बिहार सरकार से फैसले को लेकर सवाल किया गया है. कोर्ट ने आगे रिहाई के बारे में जानकारी मांगी है, इस पर फिर सुनवाई होनी है हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है.

बतातें चलें कि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की हाल ही में बिहार सरकार ने रिहाई की है. जेल मैनुअल में संशोधन के बाद यह रिहाई हुई है. इसमें गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आनंद मोहन की रिहाई से राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं. एक तरफ बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर आईएएस जी कृष्णैया के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि यह गलत हुआ है. वोट के लिए किया गया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिवंगत आईएएस जी. कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर बिहार सरकार से फैसले को लेकर सवाल किया गया है.

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