लाइव सिटीज, पटना: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अनंत सिंह की नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन के पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया। मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25 (1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
आपको बता दें बीते रविवार 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा हुए थे। अनंत सिंह की समर्थ क सुबह से ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हो गए थे। खराब सेहत और गांव में बंटवारे के चलते अनंत सिंह को पैरोल मिली है। जेल में दो बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। और फिर पटना के आईजीआईएमएस भर्ती रहे थे।
जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह जनता से मिले, इस दौरान उन्होने कहा कि खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को चार लाख मतों से जिताने का ऐलान कर दिया है।