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अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 दिसंबर नहीं, अब इस तारीख तक करना होगा सरेंडर

लाइव सिटीज, पटना: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पहले शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। अब सरेंडर की समयसीमा में बदलाव किए जाने से उन्हें कुछ और समय मिल गया है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति और दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े कानूनी मामले पर एक बार फिर सबकी नजरें टिक गई हैं।

अब 4 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

ताजा जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को सरेंडर करने के लिए तीन दिन की अतिरिक्त मोहलत दी है। अब उन्हें 4 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले अदालत की ओर से 1 दिसंबर की समयसीमा तय की गई थी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 19 मार्च 2026 के जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित रखने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अनंत सिंह को फिलहाल जमानत के आधार पर बाहर रहने की राहत नहीं मिलेगी।

क्यों बढ़ाई गई सरेंडर की तारीख?

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। पहले उन्हें 1 दिसंबर तक का समय दिया गया था। ताजा आदेश में यह समयसीमा बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी गई है।अदालत ने मामले की जांच को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने और पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी

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