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18 से 21 मई तक बदला स्कूलों का समय, पटना जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

लाइव सिटीज, पटना: पटना में लगातार बढ़ रही गर्मी और तेज लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम त्यागराजन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया है.

जारी आदेश के मुताबिक पटना जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई सुबह 11 बजे के बाद नहीं होगी. यानी स्कूलों को अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी सुबह के समय ही पूरी करनी होंगी और 11 बजे के बाद बच्चों की कक्षाएं नहीं चलेंगी

यह फैसला बिहार भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए लिया गया है. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि बच्चों को गर्मी से बचाना प्राथमिकता है, इसलिए स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा.

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश 18 मई से लागू होकर 21 मई तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी संबंधित स्कूल मैनेजमेंट को समय में बदलाव कर बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी.

यह आदेश आवासीय विद्यालयों और परीक्षा से जुड़ी एजुकेशनल एक्टिविटी पर लागू नहीं होगा. यानी बोर्ड परीक्षा, विशेष परीक्षा या रेजिडेंशियल स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार अलग व्यवस्था कर सकते हैं.

जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्कूल प्रबंधन को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है. बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि बच्चों को धूप में बाहर भेजने से बचें और पानी, ओआरएस व जरूरी सावधानियों का ध्यान रखें.

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