लाइव सिटीज, पटना: पटना हाईकोर्ट ने सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रभावित शिक्षकों को फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही काम करना होगा।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर रोक जैसी स्थिति बनी रहेगी।
न्यायाधीश अजीत कुमार की एकलपीठ ने नरेंद्र कुमार नंद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में अगला आदेश होने तक “जो शिक्षक जहां हैं, वहीं रहेंगे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने सरप्लस के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कई विसंगतियां हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक असमंजस और परेशानी की स्थिति में हैं।
दलीलों पर गौर करने के बाद पीठ ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। हाई कोर्ट के इस आदेश से सरप्लस सूची में शामिल शिक्षकों को फिलहाल राहत मिली है।
