लाइव सिटीज, पटना: बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले में शुक्रवार को अदालत में अहम सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में 10 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया जाएगा. उसी दिन यह तय होगा कि खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना पड़ेगा.
सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना है. बचाव पक्ष की ओर से सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं. वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से भी अपनी दलीलें रखी गईं.दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.
खान सर के वकील मुरारी तिवारी ने सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बचाव पक्ष ने अदालत के सामने सभी तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि आदेश को सुरक्षित रखा है 10 जुलाई को आदेश आएगा.
वहीं, इस मामले में शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से भी अदालत में अपना पक्ष रखा गया. दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क पेश किए. इसके बाद न्यायालय ने तत्काल कोई आदेश देने के बजाय फैसला सुरक्षित रख लिया
