HomeBiharरेप के आरोपी पूर्व RJD विधायक को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने...

रेप के आरोपी पूर्व RJD विधायक को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने गुलाब यादव की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

लाइव सिटीज पटना: पटना हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस को बड़ी राहत दी है. दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कोर्ट ने कठोर कार्रवाई ना करने का निर्देश भी दिया है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने गुलाब यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके ख़िलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है.

दरअसल रेप के आरोपी पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने गुलाब यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है. पूर्व विधायक पर एक महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव पर एक महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. महिला ने वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने उसे अपने रूकनपुरा स्थित आवास पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया. अपनी शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि गुलाब यादव ने उसे दिल्ली एवं पुणे के विभिन्न होटल में बुला कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर,2023 को होगी.

बता दें कि एक महिला अधिवक्ता ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस, आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव और उनके नौकर पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. जनवरी 2023 को मामले को लेकर पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था. इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज हुआ. गुलाब सिंह की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है और दोनों को बड़ी राहत दी है.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments