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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई नियमावली, पोर्टल से होगा तबादला, पढ़ें पूरी जानकारी

लाइव सिटीज, पटना: बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर उनके हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट ने ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली, 2026’ के गठन को स्वीकृति प्रदान की है. अब शिक्षकों का ट्रांसफर पोर्टल आधारित, पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से होगा. स्वास्थ्य, दिव्यांगता, पति-पत्नी पदस्थापन और अन्य मानवीय आधारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ”हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनकी वास्तविक समस्याओं और जरूरतों का सम्मान करते हुए एक निष्पक्ष और पारदर्शी स्थानान्तरण व्यवस्था विकसित की गई है.

आपको बता दें कि यह निर्णय शिक्षकों के कल्याण, स्कूलों में संतुलित शिक्षक उपलब्धता और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.’

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