लाइव सिटीज, पटना: पटना हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर चल रहे केस में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि आखिर किस वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि वायु प्रदूषण में किन-किन का कितना अंश है. गाड़ी से कितना, धूल कण से कितना, निर्माण कार्य से कितना और अन्य कारणों से कितना वायु प्रदूषण हो रहा है. कोर्ट का कहना था कि सिर्फ गाड़ी से प्रदूषण इतना नहीं होगा कि लोग स्वच्छ रूप से सांस नहीं ले सकें.
एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने वायु प्रदूषण को लेकर छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है. हाई कोर्ट की ओर से कोर्ट मित्र बहाल अधिवक्ता शम्भू शरण सिंह ने कोर्ट को बताया कि वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है इस बारे में कोई कुछ नहीं बता रहे हैं.
वहीं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सीएनजी/पीएनजी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सलाह दी है. वहीं सरकारी वकील विकाश कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक दिन पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
