लाइव सिटीज, पटना: आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार काे विशेष अदालत का रुख किया है. CBI अफसर को धमकी देने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गयी है. स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने अर्जी दाखिल की है. काेर्ट ने 28 सितंबर से पहले तेजस्वी से जवाब तलब किया है.
ऐसे में कोर्ट ने अगर CBI की अर्जी मंजूर कर ली तो तेजस्वी प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ सकता है. सीबीआई की अर्जी के बाद सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजली गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाये.
आपको बता दें कि लालू यादव के रेलवे मंत्री रहते हुए इस घोटाले में उनके परिवार के कई सदस्य फंस रहे हैं. लालू के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव भी इनमें शामिल हैं. तेजस्वी यादव सहित दूसरे आरोपितों के खिलाफ सीबीआइ इस मामले में पहले ही आइपीसी की धारा 420, 120बी सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है.