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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों की घोषणा पर रोक लगाई, जानें वजह

लाइव सिटीज, पटना: बिहार विधान परिषद (MLC) की एक सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एमएलसी की उस सीट पर उपचुनाव के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई है, जिसका प्रतिनिधित्व सदन से निष्कासित राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता सुनील कुमार सिंह कर रहे थे।

सुनील सिंह को पिछले साल 26 जुलाई को बिहार विधान परिषद में अनुचित आचरण के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया था। राजद नेता लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी समझे जाने वाले सुनील सिंह पर 13 फरवरी 2024 को सदन में कहासुनी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ को सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूचित किया कि उस सीट के लिए उपचुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाने की संभावना है और चुनाव निर्विरोध हुआ था। पीठ ने कहा कि वो मामले में पहले ही दलीलें सुन रही है, इसलिए इस बीच सीट के लिए परिणाम घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

सुनील सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायालय अगस्त 2024 से निष्कासन के खिलाफ सुनील सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अगर, कल (गुरुवार) को अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी जहां एक ही सीट पर दो प्रतिनिधि होंगे। पीठ ने कहा कि वो 16 जनवरी को राज्य विधान परिषद और आचार समिति और अन्य के जवाब सुनेगी, जिसके बाद वह इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखेगी।

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