लाइव सिटीज, पटना::बिहार में जातीय सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब 28 अगस्त 2023 को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
कोर्ट में आज जातीय सर्वेक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट से हलफ़नामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत मांगी। कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई की तिथि 28 अगस्त 2023 निर्धारित की।
इससे पूर्व पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। 1अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला राज्य सरकार के पक्ष में सुनाते हुए राज्य सरकार को जातीय सर्वेक्षण जारी रखने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया था।
इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गयी हैं। राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।