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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,मानहानि केस मे सजा पर रोक

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.मनहानि केस मे उनकी सजा पर रोक लगा दी है. अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगी रहेगी. इस राहत के बाद अब राहुल गांधी की ससंद सदस्यता बहला हो सकती है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर भी टिप्पणी की.कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा देने वाले ट्रायल कोर्ट ने कोई वजह नहीं बताई गई..इस मामले में कम सजा भी दी सकती थी.अधिकतम सजा की वजह से लाखों की आबादी वाले एक संसदीय क्षेत्र वायनाड लोकसभा पर असर पड़ा है.वहीं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्प बताया है.

बताते चलें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त को जवाब दाखिल किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है. उसमें सफलता की संभावना है. इसलिए दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे. पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था. मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए.

राहुल गांधी ने लिखा था कि मानहानि केस में अधिकतम सज़ा के चलते उनकी संसद सदस्यता गई है. पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं. उन्हें इससे पहले किसी केस में सज़ा नहीं मिली है. माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है.

वहीं शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी.पूर्णेश मोदी ने हलफनामा में लिखा था कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है. उनका आचरण घमंड भरा है. बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया था.

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