चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को दी गई जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सीबीआई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपील की.
शीर्ष अदालत ने याचिका की सुनवाई इस महीने के अंत में करने पर सहमत हो गई है. केंद्रीय एजेंसी ने मामले में यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
गौतलब है कि इससे पहले चारा घोटाला मामले में 27 मार्च को लालू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। शीर्ष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को नोटिस जारी करने को लेकर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दी थी। तब अदालत ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से लंबित है।
गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन से जुड़े पांचवें चारा घोटाले के मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।