लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर से रोक हटा लिया है. जस्टिस ए. अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली इस अपील के निर्णय पर निर्भर करेगी. हाइकोर्ट की एक अन्य पीठ ने 15 सितंबर, 2022 को शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी थी.
सोमवार को न्यायाधीश ए अमानुल्लाह एवं न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है. लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृशरण ने बहस किया. मामला हाई स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है.
मालूम हो कि इसी साल नौ फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है. वे सभी सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे.
छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में खाली 32 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो जायेगी. कुछ याचिकाओं पर सुनवाई की वजह से यह रुकी थी. कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेषकर जिला परिषद नियोजन इकाई में काउंसिलिंग भी हुई थी. अब नगर निकायों में भी काउंसिलिंग शुरू हो सकेगी.