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कोर्ट में गजब हो गया: पूर्व मंत्री जनक राम समेत दो को सुनाई सजा…फिर जानें क्या हुआ

लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: गोपालगंज में खनन व भूतत्व विभाग के पूर्व मंत्री जनक राम व तारकेश्वर नाथ शर्मा को आचार संहिता में उल्लंघन के मामले में दोषी पाते हुए 11 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. यह सजा एसीजेएम ए के मानवेंद्र मिश्र के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है.

इस दौरान पूर्व मंत्री जनक राम ने कोर्ट में कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का यह प्रथम अपराध है. भविष्य में इस तरह के किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. सदैव विधि द्वारा स्थापित कानून का पालन करेंगे तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. सहानुभूति पूर्वक, दया पूर्वक विचार करते हुए माफ कर दिया जाये.

कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. अगर आपने खुलेआम ऐसा किया है तो उसकी सजा तो दी जाएगी. पूर्व मंत्री जनक राम ने कोर्ट से कहा कि भविष्य में इस तरह की आपराधिक गतिविधि में कभी शामिल नहीं होंगे. एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी. 

बरौली के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र पांडेय ने बरौली थाने में भाजपा उम्मीदवार राम प्रवेश राय के खिलाफ कांड दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 24 अक्तूबर 2020 को बरौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चुनावी सभा किया गया.इसमें चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया गया. अधिकतर लोग ना तो मास्क लगाये थे. ना ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर रहे थे. इस उल्लंघन को लेकर कांड दर्ज था. उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई

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