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अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हों तो…5 प्वाइंट में जानें कि आपको क्या करना चाहिए

लाइव सिटीज, पटना: आरबीआई की तरफ से 2000 रुपए के नए नोट को चलन से बाहर करने का फैसला जारी किया गया है. इसे लोग नोटबंदी 2.0 का नाम दे रहे हैं. आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसकी मानें तो सभी बैंकों को 2000 के नोट जारी करने पर जल्द से जल्द विराम लगाने को कहा गया है. इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि अब 2000 के नोट लीगल टेंडर तो रहेंगे. इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं. आप इसको बदलने का काम आरबीआई में 30 सितंबर तक कर सकते हैं. ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. हालांकि इस फैसले के पहले ही यह साफ हो गया था कि 2000 के नोटों की छपाई 2019 के बाद से ही बंद कर दी गई थी और बाजार में भी 2000 के नोट कम ही सर्कुलेशन में देखे जा रहे थे. 

मतलब आरबीआई के फैसले को समझें तो 30 सितंबर तक 2000 के ये नए नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे और इसी दौरान आपको इस नोट को बैंकों से एक्सचेंज कराना है. वहीं आरबीआई के फैसले की मानें तो एक बार में 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं. मतलब 30 सितंबर तक जमा 2000 के नोटों के बदले आपको उतनी ही वैल्यू के दूसरे नौट दिए जाएंगे. बता दें कि बाजार में ये दो हजार के नोट 3 लाख 62 हजार करोड़ रुपए के मौजूद हैं. जिसको आरबीआई ने वापस लेने का फैसला किया है. 

आरबीआई की तरफ से आपके नोट की वैल्यू खत्म नहीं की गई है और इसे लीगल टेंडर माना गया है. ऐसे में ये नोट 30 सितंबर तक चलन में होंगे और बाजार में भी आप इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर आपके पास नोट है तो इसे आप इस अवधि में बैंक में जमाकर दूसरे नोट इसी वैल्यू के हासिल कर सकते हैं. 

जानें क्या है पांच प्वाइंट

-यह किसी तरह की नोटबंदी नहीं है यह आरबीआई ने भी साफ किया है. मतलब 2000 के ये नोट वैलिड हैं और बाजार में कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है. इससे आप समान खरीदने के साथ दूसरे लेन-देन भी कर सकते हैं. हालांकि यह समय सीमा 30 सितंबर तक ही होगी. इस नोट को आप अपने बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं या फिर इसे बदल सकते हैं. 

-आरबीआई ने इसके लिए 30 सितंबर तक की तारीख रखी है ऐसे में आपको अफवाह से बचना चाहिए और अफरा-तफरी की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए. 

-एक बार में आप 20000 तक के वैल्यू के 2000 के 10 नोट किसी भी बैंक में बदलवा सकते हैं और उसके मूल्य के बराबर की रकम दूसरे नोटों में प्राप्त कर सकते हैं. 

-23 मई से लेकर 30 सितबंर 2023 तक इन नोटों को बदला जा सकता है. सरकार ने इससे पहले 2000 के नोट को लेकर संसद में भी जानकारी दी थी. 

-वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया था कि 2019 के बाद से  2000 रुपए के नए नोट की छपाई नहीं की गई है. 

-रिजर्व बैंक की तरफ से यह फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है. जिसके तहत 2000 के ये नोट लीगल टेंडर तो होंगे लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. 

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