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सारण शराब कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट से संबंधित दिया ये निर्देश

लाइव सिटीज सेंट्रल डेस्क: छपरा में जहरीली शराब से 75 से ज्यादा लोगों की मौत दिसंबर महीने में हुई थी. इस मामले को लेकर अभी भी खूब राजनीति हो रही है. बीजेपी नीतीश सरकार पर मुआवजे को लगातार निशाना साध रही है. वहीं, मुआवजा और एसआईटी (SIT) से जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करने से मना कर दिया है

सारण में जहरीली शराब कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने याचिकाकर्ता एनजीओ आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन के वकील से कहा कि इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट सक्षम है. आप वहां याचिका दाखिल कर सकते हैं.

बता दें कि दिसंबर के शुरुआती दिनों में जहरीली शराब से सारण में कई लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद बिहार की राजनीति गरमा गई थी. बीजेपी इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेर रही थी. बीजेपी पीड़ित परिवार वालों के लिए मुआवजा की मांग कर रही थी. इस मांग को लेकर सरकार और बीजेपी आमने-सामने थी. वहीं, मुआवाजा के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार का कहना था कि प्रदेश में शराबबंदी है, ऐसे में इस प्रदेश में शराब सेवन गैर कानूनी है. किसी को भी मुआवजा नहीं मिलेगा. 

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