लाइव सिटीज, पटना: बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा हो गई है. इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.जानकारी के अनुसार, बिहार भर में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3522 पदों की चुनाव होंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत उपचुनाव की जो तारीख घोषित की गई है, उसमें दो मई को सूचना प्रकाशन होगा.तीन मई से लेकर 9 मई तक नामांकन कराए जाएंगे.नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई तक होंगे. 15 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं.
वहीं, 25 मई को मतदान होंगे.मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराए जाएंगे. मतों की गिनती 27 मई को होगी. मतगणना का कार्य प्रखंड कार्यालय में संपन्न कराए जाएंगे.
आज से ही रिक्ती वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. मतगणना की समाप्ति तक इन इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेंगी.पंचायत उपचुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के खाली पदों के लिए चुनाव होंगे.