लाइव सिटीज, पटना: बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 2010 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामलें में पटना के एयरपोर्ट थाने दर्ज एफ आई आर पर रोक लगाते हुए राहत दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का मोहलत दिया है। जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये राहत दिया ।
गौरतलब है कि लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाये गये मतदान केंद्र पर गये। वे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन चले गये। इस चुनावी अचार संहिता के उल्लंघन के मामलें पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर 190/2010 दर्ज किया गया। इसी को रद्द कराने के लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिकायें दायर की गयी।
कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफ आई आर पर रोक लगाते हुए राहत दिया। इस मामलें में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।