लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क: बिहार में नगर निकाय चुनाव 2 फेजों में क्रमशः 18 और 28 दिसंबर को होगी. पहले फेज की मतगणना 20 दिसंबर और दूसरे फेज की मतगणना 30 दिसंबर को होगी. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेगा. मतदान इवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे. साथ ही निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले से दिए गए सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे
आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे. कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा. उम्मीदवारों को पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतगणना संपन्न करायी जायेगी. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि इसकी जानकारी निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये. निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे. किसी तरह की परेशानी या भ्रम होने पर आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकेगा. नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त हो जायेगी.
आयोग ने यह भी बताया है कि पटना हाइकोर्ट द्वारा सिविल रिव्यू के दौरान डेडिकेटेड कमीशन गठित करने संबंधित दिये गये निर्देश का पालन किया गया है. डेडिकेटेड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है, जिसे 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है.