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आनंद मोहन को मिली बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

लाइव सिटीज, पटना: एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2021 के एक मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जेल में बंद रहने के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन के पास से चार मोबाइल बरामद करने के मामले में सुनवाई होने के बाद मामले एसीजेएम श्री एमपी, एमएलए कोर्ट नितेश कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। पक्षकार वकील महेंद्र चौधरी, अरुण कुमार सिंह, नवीन कुमार एवं सरकारी अधिवक्ता युधिष्ठिर प्रसाद थे।

बरी होने के बाद आनंद मोहन ने कहा कि न्यायालय पर भरोसा था। उन्होंने बताया कि यह महत्वपूर्ण फैसला है। जेल में अच्छे चाल चलन के आधार पर रिहाई मिली। पूर्व सासंद ने पिछले दिनों एक कविता के बाद को लेकर हुए विवाद पर कहा कि मेरा बयान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था। अगर ठाकुर का कुआं प्रतीकात्मक कविता था तो जीभ खीचना भी एक मुहावरा है।

वहीं पूर्व सांसद ने पंचगछिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के संबंध में बताया कि वे पहले भी आ चुके हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, भैरो सिंह शेखावत, लालू प्रसाद यादव सहित अन्य भी पंचगछिया आ चुके हैं।

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