मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संगीता कुमारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. ये मामला राज्य में शिक्षक नियोजन से संबंधित है.
पटना हाई कोर्ट ने 9 सितम्बर 2023 को याचिकाकर्ता संगीता कुमारी को शिक्षक नियोजन मामले में राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित विभाग को दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुंदन कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता के विभाग द्वारा भेदभाव किया गया. उन्हीं की तरह उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ मिला लेकिन याचिकाकर्ता इससे वंचित रही.