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15 साल पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान! परिवहन विभाग ने लगाई पाबंदी, अपनाएं ये तरीका 

लाइव सिटीज, पटना: अगर आप 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो सावधान हो जाए.. नहीं तो आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, बिहार सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि, सरकार द्वारा यह कदम सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है।

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, बिहार में बिना री-रजिस्ट्रेशन के 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर अब एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।

परिवहन सचिव ने कहा कि, 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुराने वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाना न सिर्फ पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। विशेष अभियान चलाकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

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