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किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं राजू सिंह, बीजेपी विधायक के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

लाइव सिटीज पटना: बिहार कर मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फंसे बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी को खारिज कर दिया था. तुलसी राय अपहरण मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह फरार चल रहे हैं.

दरअसल आरजेडी नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में केस दर्ज कराया था. जिसमें बीजेपी विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में पुलिस ने पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त कर लिया था.

बता दें कि पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय में अर्जी देकर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्ती की भी अनुमति मांगी थी लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था.

कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगाई थी. शुक्रवार को कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

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