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डॉ. आशीष कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य मामले में पटना HC की खंडपीठ के फैसले पर रोक लगाने से कर दिया इनकार, सीता साहू ने जाहिर की खुशी

लाइव सिटीज, पटना: सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. आशीष कुमार सिन्हा बनाम बिहार राज्य मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी संगठन के स्वायत्त होने के लिए कैडर की स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण शर्त है और राज्य को नगर निकायों के दैनिक कामकाज और प्रशासन के पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जैसे कि स्थानांतरण, पोस्टिंग, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अधिनियम और संविधान की भावना के अनुसार निगम में निहित होनी चाहिए।

महापौर सीता साहू द्वारा इस फैसले पर हर्ष व्यक्त किया गया है। उन्होनें इस फैसले को नगर निगम के हित में बताया है। गौरतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, बिहार राज्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने पक्ष रखा जो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं और डॉ. आशीष कुमार सिन्हा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने पक्ष रखा, जिनकी सहायता अधिवक्ता नितेश रंजन, एओआर और अधिवक्ता मयूरी ने की।
राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार राज्य में नगर निकायों में वर्ग 3 और 4 श्रेणियों में बहुत सारी रिक्तियां मौजूद हैं, जिससे निकाय का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

डॉ. आशीष कुमार सिन्हा की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें यह दस्तावेज पेश किया गया कि राज्य द्वारा न केवल नियुक्ति की मांग की जा रही है, बल्कि वे स्थानांतरण, पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्तियों को केंद्रित करके नगर निकायों के कर्मचारियों के नियंत्रण को ख़त्म करना चाहती हैं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मार्च 2025 के आदेश के तहत अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत को एक ऐसे मामले से भी अवगत कराया गया जहां डिप्टी मेयर के क्लर्क को आयुक्त द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, जो साबित करता है कि यदि डिप्टी मेयर का क्लर्क निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है तो वे निगम के कार्यों का निष्पादन कैसे कर सकते हैं और संगठन की स्वायत्तता कैसे बनाए रख सकते हैं।

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