लाइव सिटीज, पटना: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है. सरकार के इस फैसले को मंगलवार को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई. उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा बिहार के युवाओं को मिलेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार के सभी युवाओं को इसका फायदा मिले.
बिहार में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को मंजूरी मिल गई. इसके लिए शिक्षा विभाग ने ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2025’ तैयार की है. इसी नियमावली के तहत आरक्षण मिलेगा.
इसका लाभ बिहार के सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा.नियमावली के मुताबिक दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं. नए नियमों के तहत स्कूली शिक्षकों की बहाली में 40 फीसदी सीट उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी, जिन्होंने बिहार के शिक्षण संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है.
यानी अगर किसी दूसरे राज्य के विद्यार्थी ने भी बिहार से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो वह इस आरक्षण का लाभ उठा सकेगा. वहीं अगर बिहार के किसी विद्यार्थी ने दूसरे राज्य से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है तो उसे इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा