लाइव सिटीज, पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल कोर्ट के कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
लालू यादव ने सीबीआई के लैंड-फॉर-जॉब मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की.
सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को राहत देते हुए निचली अदालत में पेशी से छूट दी है.
29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है. हालांकि, हाई कोर्ट ने लालू यादव की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की है.