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मुखिया चुनाव लड़ने से पहले जान लें नियम, इन वजहों से आपका नामांकन हो सकता है रद्द

लाइव सिटीज, पटना: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांव की सरकार में मुखिया का पद हासिल करने के लिए कई लोग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों के लिए अपनी पात्रता और कानूनी स्थिति की जांच करना बेहद जरूरी है। नियमों में खामियां पाए जाने पर नामांकन रद्द होने के साथ चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रभावित हो सकता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार, पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चुनाव लड़ने की बुनियादी शर्तों में शामिल है। इसके साथ ही उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। मुखिया पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

चुनाव को लेकर गांवों में अभी से हलचल शुरू हो गई है। संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क करने लगे हैं. लेकिन हर कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता।बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्ते रखी गईं हैं।

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